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CMO की बड़ी कार्रवाई, अवैध रुप से संचालित पांच नर्सिग होम के लाइसेंस रद्द

उत्तर प्रदेश के इटावा में अवैध रुप से संचालित किए जा रहे पांच नर्सिग होम के लाइसेंस कर कर उन्हें बंद कर दिया गया है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी डा.भगवान सिंह ने आज यहं यह जानकारी दी । उन्होंने बताया कि जिन पांच निजी अस्पतालों को गैर कानूनी माना गया है , उनके मैक्स प्लस, श्री गिर्राज हास्पिटल, हरे कृष्णा हास्पिटल, उत्तम हास्पिटल और श्री आरव हास्पिटल शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सीएमओ स्तर पर कराई गई जांच में इन निजी अस्प्तालों में डाक्टर न मिलने तथा 31 जुलाई तक अस्पताल का नवीनीकरण कराने संबंधी आवेदन नहीं करने पर इनका पंजीकरण निरस्त किया गया हैं।

डा. भगवान दास ने इन अस्पतालों के संचालकों से पंजीकरण की मूल प्रति उनके कार्यालय में जमा करने के निर्देश देते हुए इन निजी अस्पतालों को बंद कराने के लिए एसएसपी को पत्र भेज दिया गया है। इन अस्पतालों में चार अस्पताल आईटीआई क्षेत्र में स्थित हैं जब कि एक सराय दयानत क्षेत्र में स्थित है। इनमें सबसे बड़ा आईटीआई चौराहा कानपुर रोड स्थित मैक्स प्लस हास्पिटल है। वहीं आईटीआई चौराहा आगरा रोड स्थित श्री गिर्राज हास्पिटल, हरे कृष्णा हॉस्पिटल, उत्तम हास्पिटल व शवा कालोनी रोड सराय दयानत स्थित श्री आरव हास्पिटल हैं।

इस बीच डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी डा. अवधेश यादव ने बताया जिस निजी अस्पताल में पूर्ण कालिक चिकित्सक नहीं होगा, वो मानक के अनुसार नहीं माना जाएगा। ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण कर तत्काल उन्हें बंद करा दिया जाएगा।

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