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आवासीय भूखंडों को मिलाकर बना दिया व्यावसायिक भूखण्ड, प्रतिष्ठित स्कूल को जारी हुई नोटिस

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Commercial plot made by combining residential plots

लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के पांच आवासीय भूखण्डों (Residential Plots) को मिलाकर व्यावसायिक भूखण्ड (Commercial Plots) बनाने और उस पर विद्यालय खोलकर चलाने वाली महिला को उसके कृत के लिए नोटिस जारी हुई है। बावजूद इसके आवास विकास परिषद पर ऊंचें दबाव के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

आवास विकास परिषद के राजाजीपुरम् सेक्टर सात आवासीय योजना के भवन संख्या सी 1603, 1607, 1609, 1611 और 1613 को मिलाकर एक भूखण्ड बनाया गया है।

पांच भूखण्डों (Residential Plots)  को मिलाकर बनाये गये भूखण्ड पर सिटी कान्वेंट स्कूल (City Convent School) नामक विद्यालय खोला गया है। इस विद्यालय की मालकिन आराधना उपाध्याय है। जिन्हें आवास विकास परिषद ने नोटिस भेजी हैं लेकिन अभी तक सामने से कोई उचित जवाब नहीं आया है।

उप्र आवास विकास परिषद के निर्माण खण्ड 12 के अधिशासी अभियंता कार्यालय से जारी हुई नोटिस में अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर सील की कार्रवाई करना स्पष्ट कर दिया गया हैं।

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विद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा स्थाना प्राप्त है। स्थानीय स्तर पर अन्य विद्यालयों के सामने यहां गुणवक्तापूर्ण पठन पाठन हो रहा हैं लेकिन आवास विकास परिषद के नोटिस के संबंध में यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को जानकारी हुई तो उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। अभिभावकों का मानना है कि विद्यालय पर कार्रवाई से अध्यापन कार्य बंद हो जायेगा तो उनका बच्चा फिर कहां पढ़ेगा।

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