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IT अपीलीय ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को बड़ा झटका, बैंक खातों पर कार्रवाई रोकने को नहीं मिला स्टे

नई दिल्ली। इनकम टैक्स यानी आईटी अपीलीय ट्रिब्यूनल से कांग्रेस (Congress) पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ट्रिब्यूनल ने पिछले साल के आयकर रिटर्न में विसंगतियों के लिए पार्टी पर लगाए 210 करोड़ रुपये जुर्माने के खिलाफ कांग्रेस (Congress) की अपील खारिज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस फैसले के खिलाफ अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

पार्टी नेता अजय माकन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का आदेश ‘लोकतंत्र पर हमला’ है। क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में कोई निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकता है? जब आयकर अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खातों से 270 करोड़ रुपए की धनराशि जब्त कर ली है या निकाल ली है।

आयकर विभाग ने कांग्रेस (Congress) और युवक कांग्रेस से जुड़े चार बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। यानी कांग्रेस को यह रकम जुर्माना के तौर पर आयकर विभाग को अदा करनी होगी।

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आयकर विभाग के इस आदेश के खिलाफ पार्टी ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण में अपील की थी। लेकिन ये अपील भी अब खारिज कर दी गई है। अब कांग्रेस की उम्मीदें दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी हैं। पार्टी के कानूनी सेल के प्रमुख सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने कहा कि हम आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश से निराश हैं। हम जल्द ही हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे। क्योंकि, प्राधिकरण ने 20 प्रतिशत जुर्माने के भुगतान पर राहत देने में अपने पिछली परिपाटियों का पालन नहीं किया है। वह भी देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में। ये पार्टी पिछले सभी चुनावों की भांति ये 18 वीं लोकसभा का चुनाव भी लड़ने जा रही है।

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