Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

बर्खास्त सिपाही को दस साल के कारावास की सजा

Imprisonment

Imprisonment

बागपत। जिले के कोतवाली बागपत क्षेत्र के सरूरपुर कलां गांव में विवाहिता की हत्या करने के मामले में मंगलवार को अदालत ने आरोपित पति बर्खास्त सिपाही को दस साल के कारावास (imprisonment) की सजा सुनाई। साथ ही सास, ससुर व दो ननद को दोषमुक्त किया।

केस एडीजे एफटीसी प्रथम कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में चल रहा था। छह गवाहों की गवाही हुई। अदालत ने मंगलवार को आरोपित पंकज को दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक माह के सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगी।

साक्ष्य न मिलने पर आरोपित सास बाला, ससुर राजकुमार व ननद प्रवेश व रुपेश को दोषमुक्त किया। बता दें कि एडीजीसी सुभाष तोमर के मुताबिक ग्राम सरूरपुर कलां निवासी पंकज उर्फ पिंकी की शादी 27 जनवरी 2012 को गौरव निवासी ग्राम किरठल के साथ हुई थी।

गौरव यूपी पुलिस के सिपाही थे। 18 मई 2013 की सुबह पंकज उर्फ पिंकी का मकान में फांसी लगा शव मिला था। परिजन ने आरोप लगाया था कि ससुरालीजन पंकज से दहेज में कार की मांग करते थे। असमर्थता जताने पर 17 मई 2013 की रात फांसी लगाकर हत्या की।

आरोपित पति गौरव, सास बाला, ससुर राजकुमार, ननद प्रवेश व रुपेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस अफसरों ने सिपाही पंकज को बर्खास्त कर दिया था।

Exit mobile version