लखनऊ। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए ऊर्जा विभाग ने आरएपीडीआरपी एवं नॉन आरएपीडीआरपी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अपने विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा न्यूनतम धनराशि 100 रुपये अथवा पूर्ण बिल की धनराशि जो भी कम हो, की सीमा के साथ उपलब्ध होगी।
उन्होंने कहा कि यह सुविधा आंशिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को माह में एक से अधिक बार भी उपलब्ध होगी। आंशिक भुगतान की सुविधा के लिए विभाग के कैश काउण्टरों एवं ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग किया जा सकेगा।
प्रदेश नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को सहूलियत प्रदान करने के लिए विद्युत बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा का लाभ लेकर उपभोक्ता अपने बिलों का आसानी से भुगतान कर सकेंगे और उन्हें बिल बकाये के बोझ से छुटकारा मिलेगा।
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उन्होंने कहा कि अस्थायी रूप से विच्छेदित संयोजनों के लिए भी आंशिक भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, जो कि न्यूनतम कुल बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत की सीमा के साथ उपलब्ध होगी।
ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने कहा कि विद्युत बिल बकाया होने की स्थिति में विद्युत वितरण निगम के पास विद्युत संयोजन विच्छेदित करने का अधिकार होगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि विद्युत विच्छेदन से बचने के लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों का पूर्ण भुगतान समय से करें और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें।