लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विद्युत भार वाले घरेलू (LMV-1) एवं निजी नलकूप 4 (LMV-5) तथा 05 किवा विद्युत भार के वाणिज्यक (MMV-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के विलम्बित अधिभार (ब्याज)/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की।
यह योजना 30 जून,2022 तक लागू रहेगी और अब उपभोक्ताओं को योजना के तहत अपने बकाये पर छूट लेने के लिए 13 दिन शेष है। उन्होंने कहा कि इस योजना की अवधि अब पूर्ण होने को है, उपभोक्ता जल्दी करे और अपने बकाये से मुक्ति पायें।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने बताया कि 16 जून तक ओटीएस योजना का 11.63 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया। योजना के तहत कल तक 716 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई और इससे उपभोक्ताओं को 182 करोड़ रूपये की राहत मिली।
ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अधिशासी अभियन्ता/एसडीओ कार्यालय/सीएससी केन्द्रों व विद्युत सखी से सम्पर्क करे। इसके अलावा आनलाईन माध्यम से भी पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना का लाभ ले सकते है।
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पॉवर कारपोरेशन के टोल फ्री नं0 1912 से भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है। ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने बकायेदार उपभोक्ताओं से सादर अनुरोध किया है कि इस योजना का लाभ उठाकर उपभोक्ता अपने बकाये का समय से भुगतान अवश्य करे।