लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विद्युत भार वाले घरेलू (एलएमवी-1) एवं निजी नलकूप 4 (एलएमवी-5) तथा 5 किवा विद्युत भार के वाणिज्यक (एमएमवी-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अप्रैल, 2022 तक के विलम्बित अधिभार (ब्याज)/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की थी। यह योजना 3 जून, 2022 तक उपभोक्ताओं के लिए लागू थी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने बताया कि 29 जून तक ओटीएस योजना का 26.84 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लेकर अपने बकाये बिल से मुक्ति पायी हैं।
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योजना के तहत ऊर्जा विभाग को कल तक 1948 करोड़ रुपये के बकाये राजस्व की प्राप्ति हुई और इस योजना से उपभोक्ताओं को अपने बकाये बिलों के भुगतान से उनको ब्याज में अब तक 554 करोड़ रूपये की राहत मिली हैं।
योजनान्तर्गत 01 लाख रुपये तक के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 6 किश्तों में भुगतान की व्यवस्था थी। 01 लाख रुपये से ऊपर के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी।