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मासूम से हैवानियत के दोषी को आखरी सांस तक सजा, कोर्ट ने कहा- राक्षस….

आगरा के बल्केश्वर क्षेत्र में 15 अक्तूबर 2019 को दो साल की मासूम से दरिंदगी करने के दोषी पाए गए होरी लाल उर्फ नरेश (28) को शुक्रवार को आखिरी सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) वीके जायसवाल ने उस पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। उसके घर शिकायत लेकर पहुंचे बच्ची के पिता को धमकी देने के दोषी उसके बड़े भाई नारायण सिंह को चार साल कारावास की सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने बताया कि जूता कारीगर नरेश बच्ची को शाम सात बजे उसके घर से यह कहकर ले गया था कि खिलाने लिए ले जा रहा है। बच्ची के पिता से उसकी जान पहचान थी, इसलिए घर में आना जाना था। वह जब पौने आठ बजे उसे छोड़कर गया तो बच्ची लहूलुहान थी और रो रही थी। मां ने इस बारे में पति को बताया तो वह शिकायत लेकर नरेश के घर पहुंचा।

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उसके भाई नारायण सिंह ने उसे धमकी दी कि चुपचाप चला जा, अगर पुलिस से शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। अगले दिन 16 अक्तूबर को बच्ची के पिता ने न्यू आगरा थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद ही पुलिस ने नरेश और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। विमलेश आनंद ने बताया कि उन्होंने अभियुक्त के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।

जज ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की है कि दो साल की बच्ची खिलौने की तरह है, उसके साथ दुष्कर्म की कोई सोच भी कैसे सकता है। अभियुक्त के दुष्कृत्य से पूरा समाज शर्मसार हुआ है। यह राक्षसी प्रवृति का व्यक्ति है, उसे समाज के बीच रहने का अधिकार नहीं है।

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एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि इस मामले में तीन दिन के भीतर ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए। गवाही में देरी नहीं हुई। इसी की नताजी है कि एक साल में ही सजा सुना दी गई।

नरेश की शादी भाई नारायण सिंह की साली से तय हो चुकी है। वह इसकी तैयारी कर रहा था। नारायण सिंह की शादी 30 जून को हुई है। सजा सुनाए जाते वक्त उसकी पत्नी और मां कोर्ट में मौजूद रही।

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