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उत्तराखंड में इस तारीख तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू, जारी रहेंगे पूर्ववत नियम

corona curfew uttrakhand

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उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब 10 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। वर्तमान में यह अवधि मंगलवार तीन अगस्त की सुबह छह बजे खत्म हो रही है। इस दौरान राज्य सरकार ने कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी है। ऐसे में जो नियम पिछले सप्ताह से लागू थे वही नियम इस सप्ताह भी लागू रहेंगे।

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। फिर भी एहतियात के तौर पर कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। प्रदेश में लागू कर्फ्यू की अवधि को दस अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

सुबोध उनियाल के अनुसार पूर्व में जारी की एसओपी में जो व्यवस्थाएं की गई थी, उन्ही व्यवस्थाओं को यथावत रखा जाएगा। इन सबके अतिरिक्त पर्यटक स्थलों पर जाने वाले सैलानियों को कोरोना के नियमों का पालन करने के साथ ही आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने की रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में कहा कि तीन अगस्त सुबह छह बजे से 10 अगस्त की प्रात: आठ बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश शासन से मिले हैं। ये देहरादून क्षेत्र में यथावत प्रभावी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि है सप्ताहंत पर मसूरी आने के अन्य वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। मसूरी केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के साथ ही घण्टे पूर्व की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट तथा मसूरी में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी, एवं मसूरी में किसी व्यक्ति को तालाब/नदी/झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

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