नई दिल्ली। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की जीवन शैली को तो बदल ही दिया है। अब इसका असर देश में होने वाले आगामी चुनावों में व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर आम चुनाव और उप-चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके तहत उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए लोगों को मास्क पहनने होंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट सुविधा का विकल्प उपलब्ध होगा।
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बता दें कि इसी मंगलवार को कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान चुनाव और उपचुनाव को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए चुनाव आयोग की बैठक हुई थी। इस बैठक में आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया था।
इसके बाद आयोग ने तीन दिनों के भीतर व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्तूबर-नवंबर में किसी समय चुनाव कराए जाने की संभावना है। ऐसे में इन दिशा-निर्देशों का पालन बिहार चुनाव में होने की पूरी संभावना है।
चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामान्य दिशा-निर्देश
- चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- चुनावी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हॉल/कक्ष के प्रवेश द्वार पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए और सैनिटाइजर, साबुन व पानी उपलब्ध होना चाहिए।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए।
- जहां तक संभव हो चुनावी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बड़े हॉल या कक्ष का चयन किया जाए।
- दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे।
- पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं और निवारक मानकों के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
चुनाव आयोग ने ईवीएम/वीवीपैट के लिए जारी किया दिशा-निर्देश
- ईवीएम या वीपीपैट मशीनों की पहली और दूसरी तैयारी व रैंडमाइजेशन बड़े हॉलों में किया जाना सुनिश्चित हो।
- इस प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- ईवीएम या वीपीपैट मशीन के संपर्क में आ रहे सभी व्यक्तियों के लिए दस्तानों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।