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कोरोना संक्रमित आसाराम ने मांगी दो माह की अंतरिम जमानत

Asaram Bapu

Asaram Bapu

जेल में कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स में इलाज करा रहे आसाराम ने अपना इलाज आगे भी जारी रखने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी है।

आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एम्स से आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम का दूसरे बंदियों के साथ कोरोना सैंपल लिया गया था। पॉजिटिव आने के बाद आसाराम का ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया। बाद में उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दो दिन पूर्व उसे सुरक्षा कारणों से जोधपुर एम्स में शिफ्ट कर दिया गया था।

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वहां आसाराम की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। अब आसाराम ने कोरोना की आड़ में हाईकोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत देने की मांग की है। आसाराम की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेंद्र कच्छवाहा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल सिंह चौधरी ने तर्क दिया कि आसाराम कई बीमारियों से पीडित हैं और वह अपना इलाज आयुर्वेद पद्धति और दूसरे पद्धति से कराना चाहता हैं, इसलिए उसे दो महीने की अंतरिम जमानत दी जाए। खंडपीठ ने राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी को एम्स से आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करने के निर्देश दिए।

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इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 मई को तय की गई है। आसाराम ने पूर्व में भी खुद को 12 बीमारियां बताते हुए केरल के आयुर्वेद केंद्र से इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था।

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