उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 29,754 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इसके बाद यहां एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख 23 हजार 544 तक पहुंच गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक घर से बाहर बिना मास्क या गमछा के निकलने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर दस हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को जारी नए आदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी।
आदेश के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा ना पहनने पर पहली बार उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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प्रसाद के मुताबिक दूसरी बार बिना मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा के पाए जाने पर व्यक्ति को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर से बाहर थूकने पर उसे 500 रुपये के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मास्क न पहनने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर दस गुना ज्यादा जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।