उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दहेज हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रामकुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई और 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया।
थाना नांगल में 28 मार्च 2012 को मृतक महिला अनिता के भाई रामशरण ने गांव जोलाडिडोली निवासी रामकुमार के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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आरोप था कि रामकुमार ने अनिता पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे मार दिया था। कोर्ट ने रामकुमार को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।