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आत्महत्या के लिये उकसाने पर कोर्ट ने पति को पांच साल की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश में बांदा की एक अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये उकसाने के एक मामले में पति को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बिसंडा थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव निवासी राम प्रसाद की पुत्री राखी का विवाह 12 फरवरी 2013 में जामू गांव निवासी हरदेव प्रसाद से हुआ था। प्रताड़ना से परेशान राखी ने 12 मई वर्ष 2015 में विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।

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पति व सास-ससुर पर बाइक , सोने की जंजीर व एक लाख रुपये की मांग करने व प्रताड़ित करने का आरोप था।

सुनवाई के दौरान अदालत में 7 गवाह पेश किए गए थे।

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद आत्महत्या के लिए पति को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000 के जुर्माने की सजा सुनाई वहीं सास-ससुर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर बरी कर दिया।

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उन्होंने बताया कि पति घटना के बाद से ही जेल में है सजा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग द्वारा कल सुनाई गई।

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