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मां-बेटी हत्याकांड में तीन आरोपियों को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Imprisonment

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उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने पांच साल पुराने मां-बेटी हत्याकाण्ड में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जहांगीरा बाद क्षेत्र में वर्ष 2016 को जुगसाना कलां की 45 वर्षीय महिला रुपवती और उसकी साठ साल की बेटी रश्मि की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उनके शव बोरे में बांधकर वलीपुर सढ़ला के जंगल में छुपा दिए थे।

इस घटना के संबंध में बीबीपुर थाने में हत्या का मुदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना में तीन अभियुक्तों रोहताश,दिनेश और जितेन्द्र उर्फ जीतू निवासी हींगवाडा के नाम प्रकाश में आये थे।

इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज (ऐडीजे) पंचम ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दते हुए आजीवन कारावास के साथ 60-60 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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