फिरोजाबाद स्थित अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव ने पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराये जाने के बाद आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अदालत ने जुर्माने की धनराशि का 80 प्रतिशत पीड़िता को दिये जाने का आदेश देते हुये फैसले में कहा कि दोषी पक्षकार की ओर से जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना उत्तर फिरोजाबाद का है। इसमें पीड़ित बच्ची के साथ मकान मालिक के बेटे द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप था। वादी यहां स्थित कपड़े की एक दुकान पर काम करता है तथा वह किराये के मकान में अपनी पत्नी व दोनों बेटियों के साथ रहता है।
उसकी पांच वर्षीय बड़ी बेटी अक्सर मकानमालिक के लड़के मोनू के पास खेलने चली जाती थी। आठ जून 2019 को मोनू ने बच्ची को अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां द्वारा देखे जाने पर उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी।
पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी मोनू पुत्र रामप्रकाष निवासी नगला करन सिंह, थाना उत्तर के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव की अदालत में की गयी।