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दहेज हत्या के मामले में पति को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Life Imprisonment

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उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50000 रुपये का जुर्माना लगाया ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह चौहान ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हापुड़ जिले के बाबूगढ़ छावनी इलाके के भागलपुर निवासी कोमल की शादी बुलंदशहर जिले बीबीनगर इलाके में अहमदानगर निवासी सोनू के साथ 11 दिसंबर 2012 को हुई थी। कोमल के परिवार वालों ने हैसियत से अधिक दहेज दिया, लेकिन पति सोनू खुश नहीं था।

इसी बीच कोमल ने एक बेटे को भी जन्म दिया लेकिन ससुराल में दहेज को लेकर उसका उत्पन्न जारी रहा। छह दिसम्बर 2016 को सोनू ने कोमल की आग लगाकर जला दिया।

गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया जहां दिल्ली के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नाथूराम ने पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया, जिसमें उसने अपने पति पर जलाने का आरोप लगाया भाई अमित की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और कोमल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

इस सिलसिले में पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया । मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट्रेक (द्वितीय) दानिश हसनेन के दोनों पक्षों के बयान और साक्ष्यों के आधार अभियुक्त सोनू को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50000 रुपये का जुर्माना किया। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त सोनू को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया ।

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