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मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में स्कूल संचालक को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की पॉक्सो विशेष अदालत ने मासूम छात्रा के साथ किए बलात्कार मामले में स्कूल संचालक को कठोर आजीवन कारावास की सजा और पांच लाख जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार एक स्थानीय विद्यालय संचालक रमेड़ी मोहाल निवासी गयादीन प्रजापति ने 28 फरवरी 20219 को विद्यालय में कक्षा दो की छात्रा को कोचिंग पढ़ाने के बहाने बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया,लेकिन छात्रा ने यह बात उस दिन अपने माता पिता से नहीं बतायी जब दूसरे दिन उसकी मां ने छात्रा को विद्यालय जाने के लिये तैयार किया तो वह रोने लगी और संचालक की काली करतूतो के बारे में बताया।

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जानकारी होने पर पीड़िता की मां दो मार्च 2019 को कोतवाली में आरोपी के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

इस मामले में की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रवीण सोनकर की अदालत ने शुक्रवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास यानी शेष बचे जीवन भी जेल में ही गुजारना पडेगा की सजा सुनायी है।

अदालत ने अभियुक्त पांच लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया है। जिससे पीडिता को पुनर्वास के लिए प्रदान किया जायेगा। मामले की जानकारी लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्र प्रताप सिंह ने दी।

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