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हत्या के आरोप में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को सुनाई उम्रकैद की सजा

life imprisonment

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उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों एवं उनके जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 सितंबर 2014 को वादी विजय रावत अपने भाई तरूण रावत , पिता विजय रावत एवं चाचा सुधीर रावत के साथ अपनी पुष्पांजलि उपवन कालोनी थाना हाईवे जिला मथुरा में घूम रहे थे कि तरूण ने धनोता गांव कोसीकलां निवासी विष्णु से उसके वहां घूमने का कारण पूछा तो उसने हाईवे थाना क्षेत्र के पालीखेड़ा गांव से अपने साले अशोक, राम, नन्दू, दिनेश को फोन करके कुछ आदमियों के साथ डंडे आदि लेकर वहां आने को कहा।

कुछ समय बाद उसके चारो साले गांव के अन्य छह सात लोगों के साथ लाठी और लोहे की सरिया लेकर वहां आ गए तथा तरूण पर हमला कर दिया। तरूण को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई विजय रावत ने धारा 147, 148, 302 सपठित 149 आईपीसी तथा धारा 506 आईपीसी में हाईवे थाने में दर्ज कराई गई थी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि मुकदमे के दौराना राम की हत्या उसके भांजे ने कर दी इसलिए उसके नाम को वाद से अलग कर दिया गया। अभियुक्त पक्ष के वकील ने अभियुक्तों को गरीब और कम आयु का होने के कारण कम सजा देने की अपील की।

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने डाक्टरी रिपोर्ट, गवाहों के बयान आदि के आधार पर 18 फरवरी को दिए आदेश में अभियुक्त तीन भाइयों अशोक, नन्दू, दिनेश तथा उनके जीजा विष्णु को धारा 147 आईपीसी में दो दो साल की, 148 आईपीसी में दो दो साल की, धारा 506 आईपीसी में दो दो साल की तथा धारा 302 सपठित 149 में आजीवन कारावास का आदेश दिया सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को दस दस हजार का जुर्माना भी अदा करने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है।

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