उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता और चाचा को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने गुरूवार को बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र में पैलानी डेरा गांव निवासी किशोरी के साथ उसके पिता और चाचा ने दुष्कर्म किया था। दोनो के खिलाफ 13 मार्च 2016 में धारा 506 भारतीय दंड विधान पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कल दुष्कर्म के आरोपी पिता संतोष कुमार तिवारी और उसके भाई मनोज कुमार तिवारी को 15-15 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने फैसले के तुरंत बाद पिता और चाचा को जेल भेज दिया।