Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

दुष्कर्म के आरोपी पिता और चाचा को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की जेल

accused of raping

accused of raping

उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता और चाचा को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई है।

पुलिस प्रवक्ता ने गुरूवार को बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र में पैलानी डेरा गांव निवासी किशोरी के साथ उसके पिता और चाचा ने दुष्कर्म किया था। दोनो के खिलाफ 13 मार्च 2016 में धारा 506 भारतीय दंड विधान पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

बागपत : जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर की 59 लाख की संपत्ति सीज

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कल दुष्कर्म के आरोपी पिता संतोष कुमार तिवारी और उसके भाई मनोज कुमार तिवारी को 15-15 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने फैसले के तुरंत बाद पिता और चाचा को जेल भेज दिया।

Exit mobile version