उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद और 23 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला करीब पांच वर्ष से विचाराधीन था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार हनुमानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ रात में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। इसकी शिकायत पीड़िता की मां ने हनुमानगंज थाने में तहरीर देकर की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया था।
सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान महेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई। इस मुकदमे की पत्रावली उत्तर प्रदेश शासन की ओर से संचालित मिशन शक्ति अभियान अंतर्गत चिह्नित की गई थी।