मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आज बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
जिले के जतारा न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात पारित अपने निर्णय में आरोपी हरगोविन्द रैकवार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी है।
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अभियोजन के अनुसार पीडिता के पिता द्वारा थाना जतारा में इस आशय की रिपोर्ट 13 मई 2019 को दर्ज करायी गयी की उसकी पुत्री बिना बताये कहीं चली गयी है। उसे यह संदेह है कि हरगोविन्द रैकवार उसको बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
फरियादी की सूचना पर थाना जतारा के अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।