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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा

accused of raping

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उत्‍तर प्रदेश में कुशीनगर जिले की विशेष अदालत ने पाक्सो एक्ट के छह साल पुराने एक मामले में अभियुक्त को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार हाटा कोवाली इलाके में पांच सितम्बर को अजय उर्फ विक्की ने कक्षा नौवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में उसकी मां की तहरीर पर हाटा कोतवाली में आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया ।

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इस मामले में नौ गवाहों के बयानों को सुनने के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश अमित कुमार तिवारी ने अभियुक्त अजय उर्फ विक्की को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त जमानत पर था और सजा सुनाये जाने के बाद उसे जेल भेज दिया। मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता फूलबदन ने की।

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