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नाबालिग छात्रा से दुराचार के आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुराचार के दोषी शिक्षक को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

न्यायाधीश सुमन उइके की अदालत में मामले की सुनवायी में नाबालिग छात्रा से दुराचार के दोषी शिक्षक पन्नालाल मरावी को आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनायी गयी है।

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अभियोजन के अनुसार 17 मार्च 18 को प्राथमिक स्कूल के शिक्षक द्वारा स्कूल में ही पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को स्कूल के किचन के अंदर बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया गया था।

इस प्रकरण में धनौरा पुलिस ने आरोपी शिक्षक पन्नालाल मरावी के विरूद्ध मामला दर्ज कर अनुसन्धान पश्चात आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।

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