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गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

life imprisonment

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मध्यप्रदेश के इंदौर में गर्भवती पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।

अभियोजन के अनुसार जिले के आजाद नगर थाना क्षेत्र के केंट रोड निवासी संजय बोड़ाने ने वर्ष 2016 में अपनी गर्भवती पत्नी रानी की हत्या कर दी थी। इस संबंध में शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद अदालत में चालान पेश किया।

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इस प्रकरण में अदालत में सुनवाई के दौरान कल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ला ने आरोपी संजय को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास के साथ 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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