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हत्या के छ्ह साल पुराने केस में सिपाही समेत तीन को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

life imprisonment

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उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के छह साल पुराने मुकदमें में आज कांस्टेबल समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सात दिसम्बर 2014 को हमीरपुर शहर निवासी ओमप्रकाश की बीमार पत्नी रजनी धुरिया जिला अस्पताल में भर्ती थी। उसका बेटा अरविन्द उर्फ टंडन बीमार मां के लिये चाय लेने अस्पताल के बाहर गया था।

उसी दौरान बाइक सवार सिपाही राधे सोनकर ,ऋषिपाल और कल्लू वहां पहुंचे और कल्लू ने अरविंद को तमंचे से गोली मार दी । अरविंद को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय ले जाया गया लेकिन डाक्टरों ने उसे कानपुर अस्पताल भेज दिया,जहां उपचार के दौरान अरविंद की मृत्यु हो गयी थी।

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इस मामले में उसकी मां ने कोतवाली में तीनों को नामजद किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जी प्रसाद ने तीनाें अभियुक्तों अरविन्द की हत्या का दोषी मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही राधे व ऋषिपाल पर 25-25 हजार जबकि कल्लू पर 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले की पैरवी

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश गोस्वामी ने की।

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