उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने हत्या के करीब सात साल पुराने मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गोविंदपुर गांव की रेखा देवी के पिता राम आसरे एक दिसम्बर 2014 की रात बरात में शामिल होकर लौट रहा था। भैरो भानपुर बर्फ फैक्ट्री के निकट पहुंचा था तभी छितौना गांव निवासी सगे भाइयों पिटू व पप्पू राम ने बगैर किसी कारण उसे रोक दिया और विवाद करने लगे। उसी दौरान उन लोगों ने राम आसरे के पेट व पीठ में चाकू घोंप कर घायल कर दिया। जिसे वाराणसी स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां 15 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया था।
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इस मामले में दोनों आरोपियों को नामजद किया गया। अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने हत्या के मामले में पिंटू और पप्पू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
इस मामले में डीजीसी अनिल सिंह कप्तान व दीपचंद मौर्य ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।