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गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से किया तलब

Mukhtar Ansari's shooter Shoaib Bobby killed

Mukhtar Ansari's shooter Shoaib Bobby killed

मऊ। गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पेशी शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए ने मामले में आरोप तय करने के लिए मुख्तार अंसारी सहित सभी 4 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है।

साथ ही मामले में आरोप तय करने के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की है। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला निहार नंदन की तहरीर पर फर्जी असलहा प्रकरण मामले में दर्ज हुए मुकदमे को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।

मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें मुख्तार सहित चारों आरोपियों पर आरोप तय होना है। शनिवार को मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, लेकिन बाराबंकी जेल में बंद तीन आरोपियों की पेशी नहीं हो सकी, जिसके चलते आरोप तय नहीं हो सका।

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विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में मुख्तार सहित सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया। मामले में सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की है।

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