• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दिल्ली हाईकोर्ट का पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा फैसला, CRPF के जवानों को भी मिलेगा लाभ

Writer D by Writer D
13/01/2023
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
CRPF

CRPF

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी अर्द्धसैनिक बलों (CRPF) के जवान भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आठ हफ्ते में केंद्र सरकार को जरूरी आदेश जारी करने को कहा है।

इसके साथ ही अदालत ने वित्त मंत्रालय के 2003 के नोटिफिकेशन और पेंशन और पेंशनर्स विभाग के 2020 के उस ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम को रद्द कर दिया, जो 2004 के बाद अर्द्धसैनिक बलों (CRPF)  में भर्ती हुए जवानों को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे से बाहर करता था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उन 82 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा, जिसमें 2003 के नोटिफिकेशन और 2020 के ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम को निरस्त करने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश?

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने ये आदेश दिया है। बेंच ने कहा कि 22 दिसंबर 2003 का नोटिफिकेशन और 17 फरवरी 2020 का ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम अर्द्धसैनिक बलों (CRPF)  को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देता है।

हाईकोर्ट ने कहा, 22 दिसंबर 2003 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें लिखा था कि 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की भर्तियों में नई पेंशन योजना लागू होगी, लेकिन इससे सशस्त्र बलों को बाहर रखा गया था।

अदालत ने कहा, इसका मतलब हुआ कि सशस्त्र बलों पर नई पेंशन योजना लागू नहीं होगी और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 6 अगस्त 2004 को गृह मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल घोषित किया था। लिहाजा उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन का लाभ दिया जाए।

जस्टिस कैत और जस्टिस कृष्णा की बेंच ने कहा कि इसलिए 22 दिसंबर 2003 के नोटिफिकेशन और 17 फरवरी 2020 के नोटिफिकेशन को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। अदालत ने आठ हफ्ते के भीतर जरूर आदेश जारी करने को कहा है।

इससे कितने जवानों को फायदा मिलेगा?

अर्द्धसैनिक बलों में 6 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) आती है। म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल्स तैनात हैं, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2021 तक अर्द्धसैनिक बलों में 9।29 लाख से ज्यादा जवान थे। इनमें से ज्यादातर वो जवान थे जो 1 जनवरी 2004 के बाद अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हुए थे।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?

1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में भर्ती होने वाले लोग नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। हालांकि, इससे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को बाहर रखा गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में 82 याचिकाएं दायर हुई थीं और इसमें कहा था कि अर्द्धसैनिक बल भी सशस्त्र बल हैं, इसलिए उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट अंकुर छिब्बर ने अदालत में कहा कि जून 2002 में BSF, CRPF, ITBP और SSB में ग्रुप A के लिए भर्ती निकाली गई। 30 जून 2002 तक एग्जाम के लिए अप्लाई करना था और इसका रिजल्ट जुलाई 2004 में घोषित किया गया।

उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2004 से 2005 के बीच ये भर्तियां हुईं। इस बीच 22 दिसंबर 2003 के नोटिफिकेशन के तहत 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। लेकिन ये सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होती क्योंकि ये पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं।

केंद्र का क्या कहना था?

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट हरीश विद्यानाथन शंकर ने कहा कि याचिकाकर्ता 2004 और 2005 में भर्ती हुए थे और दिसंबर 2003 के वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक सशस्त्र बलों को छोड़कर केंद्र में नई भर्तियां नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगी।

केंद्र ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने 2003 के नोटिफिकेशन के बाद ज्वॉइन किया था, इसलिए वो सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं।

क्या है पेंशन योजना का विवाद?

पुरानी पेंशन योजना को अक्सर नई पेंशन योजना से ज्यादा फायदेमंद बताया जाता है। उसकी वजह ये है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स को रिटायरमेंट के वक्त सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है।

पुरानी पेंशन का फायदा ये है कि इसके लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई रकम नहीं कटती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी मिलता रहता है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी भी मिलती है।

जबकि, नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10 फीसदी हिस्सा कटता है। ये पैसा एनपीएस फंड में जमा होता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है। ये शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए इसे उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता।

Tags: Delhi Highcourtdelhi newsNational newsOld pension scheme
Previous Post

BB 16: भारती सिंह के बेटे गोला ने किया डेब्यू, सलमान ने दिया करोड़ों का तोहफा

Next Post

कोरोना में रामबाण की तरह काम करेगी हिट्रोलोगस वैक्सीन

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

हल्द्वानी में व्यापारियों से बोले CM धामी- “आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है”

29/08/2026
CM Yogi conducted an aerial inspection of flood-affected villages in Ballia.
Main Slider

50-50 किलो राहत सामग्री दे रही सरकार, 500 ग्राम राहत नहीं पहुंचा पाती थी सपा: मुख्यमंत्री योगी

29/08/2026
CM Dhami laid the foundation stone of Uttarakhand's first sports university.
Main Slider

उत्तराखंड के पहले क्रीड़ा विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री धामी ने किया शिलान्यास

29/08/2026
CM Dhami
Main Slider

उत्तराखंड को ‘खेलभूमि’ बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार: मुख्यमंत्री धामी

29/08/2026
CM Yogi
Main Slider

सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता: मुख्यमंत्री

29/08/2026
Next Post
Covax Vaccine

कोरोना में रामबाण की तरह काम करेगी हिट्रोलोगस वैक्सीन

यह भी पढ़ें

Mustard Oil

तेल की कीमत में आई उछाल, सरकार ले सकती है ये फैसला

28/10/2020
Construction of Khajurkhal-Bhandarikhod motor road in Chamoli completed

चमोली के खजूरखाल–भण्डारीखोड़ मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

01/07/2026
Mahashivratri

कब है महाशिवरात्री, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

17/02/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version