उत्तर प्रदेश में पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सशक्त अभियोजन के फलस्वरूप एक साल के भीतर महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में 19 अभियुक्ताें को मृत्यु दण्ड की सजा दिलायी गयी।
अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) आशुतोष पाण्डेय ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा महिला एवं बाल अपराधों में अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर सशक्त अभियोजन के निर्देश के क्रम में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराधो में सुसंगत साक्ष्यों का संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करने तथा निरन्तर मानिटरिंग करते हुये अदालत में गवाहाें के बयान करवाने एवं सशक्त अभियोजन के निर्देश दिये गये है।
युवती के साथ नाबालिगों ने किया गैंगरेप, आरोपी हिरासत में
उन्होंने बताया कि इसी क्रम में वर्ष 2019 सितम्बर से वर्ष 2020 नवम्बर तक महिला एवं बाल अपराधाें में अपराधियाें के विरूद्ध चलाये गये अभियान एवं सशक्त अभियोजन के फलस्वरूप आगरा, हापुड़ बांद की घटनाओं के आरोपियों समेत कुल 19 अभियुक्ताें को प्रभावी पैरवी/सशक्त अभियोजन के फलस्वरूप मृत्यु दण्ड की सजा दिलायी गयी।
श्री पाण्डेय ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशन के क्रम में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के तहत प्रदेश में एन्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा एक नवम्बर से 07 दिसम्बर तक 2,19,274 चौराहों, मार्केट, पार्क, विद्यालयों पर 10,15,479 लोगों को चेक किया गया।
इस सिलसिले में 34,877 लोगों को धारा 107/116 के तहत पाबंद किया गया। इसी क्रम में 949 मामले दर्ज किए गये और 1491 लोगों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और धारा 110 जी के तहत 4548 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।