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दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

sentenced to death

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बांदा। जिले की एक अदालत ने बुधवार को पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी चचेरे बाबा को फांसी की सजा (Death penalty ) सुनायी।

अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने फांसी और जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि 18 अप्रैल 2021 को मरका थाना के समगरा गांव निवासी राम बहादुर प्रजापति अपनी पांच वर्षीया चचेरी नातिन को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने घर फुसला कर ले गया था। जहां उसने बलात्कार के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी और शव को कमरे में छुपा दिया था।

घटना की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी में आरोपी रामबहादुर के घर के कमरे में छिपा बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस ने घटना का मुकदमा आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना शुरु की और प्रमाणिक तथ्यों का संकलन किया और 42 दिन में 31 मई. 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मामले में अभियोजन पक्ष ने छह गवाह न्यायालय में पेश किया जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विशेष अनु सक्सेना की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पिछली 23 दिसंबर को आरोपी राम बहादुर प्रजापति को दोषी ठहरा कर सजा सुनाने की तिथि चार जनवरी मुकर्रर की थी।

पॉक्सो एक्ट की अदालत ने बुधवार को आरोपी रामबहादुर प्रजापति को मृत्युदंड (Death penalty ) के साथ दो लाख 70 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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