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समलैंगिक रिश्ते बनाने पर मौत की सजा, इस संसद ने बनाया कानून

Same-Sex Relationships

Same-Sex Relationships

कंपाला। अफ्रीकी देश युगांडा में समलैंगिकता ( Same-Sex Relationships) को अपराध घोषित कर दिया गया है। यहां संसद ने कानून बनाकर समलैंगिक रिश्ते बनाने पर मौत की सजा का प्रावधान कर दिया है। इस कानून के बाद अब युगांडा भी उन तीस से अधिक अफ्रीकी देशों में शामिल हो गया है, जहां समलैंगिकता पर प्रतिबंध है।

युगांडा की संसद में पारित नए कानून के तहत समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उम्रकैद और मौत की सजा तय की गई है। जो लोग 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक ( Same-Sex Relationships) संबंध बनाने के दोषी पाए जाते हैं या फिर एचआईवी संक्रमित होने के बावजूद समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों को इस विधेयक में मौत की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं समान लिंग वाले लोगों की शादी के दोषी लोगों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है।

युगांडा की संसद से पास होने के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति मुसेवेनी भी समलैंगिक संबंधों के विरोधी रहे हैं।

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इससे पहले साल 2013 में भी युगांडा में समलैंगिक संबंधों ( Same-Sex Relationships) के खिलाफ कानून बनाया गया था। तब पश्चिमी देशों के विरोध और एक स्थानीय कोर्ट के इस पर रोक के बाद यह लागू नहीं हो सका था। इस बार संसद में जब यह विधेयक लाया गया, तो 73 प्रतिशत सांसदों ने इसका समर्थन किया है।

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