Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

ज्ञानवापी मामले पर कल आएगा फैसला, वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू

Gyanvapi

Gyanvapi

वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं , इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। इसके मद्देनजर नगर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को बताया कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है।

गणेश ने बताया कि पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्वाई बल तैनात करने को कहा गया है। जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया मंचों पर लगातार नजर रखने का निर्देश भर जारी किया गया है।

नहर में मिली दो दिन से गायब सपा नेता के भाई की गाड़ी, जहांगीर की तलाश जारी

गौरतलब है कि ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गयी है।

अदालत ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अदालत सोमवार 12 सितंबर को इस पर आदेश जारी करेगी।

Exit mobile version