पटना| शिक्षा विभाग ने राज्य के राजकीयकृत व प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं आदेशपाल पद (संवर्ग) को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित कर दिया है। इन पदों पर कार्यरत कर्मी जैसे-जैसे सेवानिवृत्त होंगे उनका पद डाइंग हो जाएगा।
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विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा और आवेदक को जिस नियोजन इकाई के स्कूल में नियोजित किया जाना होगा, उसे वहां का निवासी होना अनिवार्य होगा। इंटर या समकक्ष पास तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर संचालन का छह माह का डिप्लोमाधारी, न्यूनतम 18 वर्ष का व्यक्ति इस पद के योग्य होगा।
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कार्य संतोषजनक रहने पर दोनों ही पदों के लिए क्रमश: 500 एवं 400 रुपए का वार्षिक वेतनवृद्धि भी तय किया गया है। इस नियोजन नियमावली को लागू करने के साथ ही सेणवाअवधि में मृत हुए शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा पर लंबित नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो गया है।