नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में सिंगापुर के मध्यस्थ का आदेश बरकरार रखा है। न्यायलय ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया है।
HC directs Future Retail not to take further action on Reliance deal; holds that it wilfully violated Singapore Arbitrator's order
— Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2021
अदालत ने किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप से संबंधित अन्य की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने फ्यूचर ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया है कि वह पीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपये जमा करें। इस राशि से बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।