नई दिल्ली। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal) को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है।
दरअसल केजरीवाल ( Arvind Kejriwal) को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal) की जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सुnवाई जारी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
ASG राजू ने कहा, ‘लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए समय नहीं दिया गया यह बिल्कुल भी उचित नहीं है’। ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है। एएसजी राजू ने कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है। उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का विरोध किया।
ED ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री ( Arvind Kejriwal) जैसे अहम पद पर हैं।
इससे पहले ईडी के वकील ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। ED की तरफ से ASG राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट मे मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। ईडी के वकीलों की एक टीम राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंची थी।
केजरीवाल ( Arvind Kejriwal) इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है। इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है। अब संभव है सीबीआई अपना दांव चले। हलांकि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को भी ईडी मामले मे निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है। उधर, ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को वो दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगा।