नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ने जमकर कहर बरपाया था। और कोरोना की वजह से करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन, अब कोरोना के मामलों में आए कमी के बाद धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अनलॉक के क्रम में दिल्ली के लोगों को भी राहत देने का फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया है। दिल्ली की सराकर ने ये एलान किया है कि, दिल्ली में 1 नवंबर से स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर समेत कई सारे जगहों को खोला जाएगा। हालांकि DDMA ने रियायतों के दौरान दिल्लीवासियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करने की हिदायत दी है।
दिल्ली में खुलेंगे स्कूल
1 नवंबर से जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है उसमें स्कूल-कॉलजों का खुलना है। डीडीएमए के साथ बैठक में बनी सहमति के बाद दिल्ली में सोमवार से सभी स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 1 नवंबर से सरकार के आदेश के अनुसार, दिल्ली में सभी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है।
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100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हाल
डीडीएमए ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी है। अनुमति के साथ यह कहा गया है कि सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक कोरोना के सख्त प्रोट्रोकॉल का पालन करवाने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि सरकार के आदेश के बाद इन्हें 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला गया पर इससे इनके मालिकों को खर्च और भी बढ़ गया।
साप्ताहिक बाजार भी खुलेंगे
यही नहीं, डीडीएमए ने दिल्ली में 1 नवंबर से साप्ताहिक बाजार खोलने का भी ऐलान किया है। डीडीएमए के आदेश के अनुसार सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजार दिल्ली में एक नवंबर से खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार खुलने से आम लोगों को काफी राहत होगी।
शादी समारोह में 200 लोग होंगे शामिल
दिल्ली में अब शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिल गई है। पहले इन कार्यक्रमों में कोरोना के कारण 100 लोग के शामिल होने की अनुमति थी। डीडीएमए के आदेश के बाद अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल रहेंगे।
अभी कहीं जारी रहेगी पाबंदी
दिल्ली में अभी सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। हालांकि डीडीएमए के 30 सितंबर के आदेशानुसार त्यौहार संबंधी कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। जबकि सभी अनुमति प्रदान और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में ये आदेश 15-16 नवंबर की मध्यरात्रि या अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली में ऑटो रिक्शा, टैक्सी ,ई-रिक्शा आदि में भी आधी क्षमता के साथ ही सवारी बैठ सकेंगी।