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देवरिया हत्याकांड: प्रेमचंद यादव के परिजनों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बुलडोजर पर लगाई रोक

Deoria murder case

Deoria murder case: Bulldozer will not run on Prem Yadav's house

देवरिया। यूपी के चर्चित देवरिया हत्याकांड (Deoria Murder Case) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रेमचंद यादव (Prem Yadav) के परिजनों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर की होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रेम यादव (Prem Yadav) के मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल अब नहीं की जाएगी। यह फैसला जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया है।

बता दें कि देवरिया में छह लोगों की हत्या से पूरे प्रदेश दहल उठा था। जिसमें एक परिवार के अकेले पांच लोग ही मारे गए थे। इस घटना के बाद से यूपी की राजनीति में भी भूचाल आ गया था। मामला सीएम योगी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कराया गया था।

ये है पूरा मामला

बता दें कि, बीते दो अक्टूबर को फतेहपुर गांव के लहड़ा टोला में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गयी थी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी थी। इसमें सत्य प्रकाश दुबे एवं उनकी पत्नी किरण दुबे और बच्चे शामिल थे।

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इस हत्याकांड (Deoria Murder Case) के बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य के मकान पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया और राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य पूरी कर चुकी थी।

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