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DGCA ने विस्तारा एयरलाइन पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

Vistara Airlines

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नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने निजी क्षेत्र की एयरलाइन कंपनी विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगया है। डीजीसी ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में विस्तारा एयरलइन (Vistara airline ) पर यह कार्रवाई की है।

विमान नियामक ने गुरुवार को कहा कि टेकऑफ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन मामले में विस्तारा एयरलाइन (Vistara airline ) पर यह कार्रवाई की गई है। डीजीसीए ने बताया कि बिना समुचित प्रशिक्षण प्राप्त पायलट को भी इंदौर हवाईअड्डे पर विमान उतारने की अनुमति देने के लिए विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

डीजीसीए के मुताबिक इस उड़ान के प्रथम अधिकारी के तौर पर विमान में तैनात पायलट ने एक सिम्युलेटर में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना विमान को इंदौर हवाईअड्डे पर उतारा, जो एक गंभीर उल्लंघन था। इससे विमान में सवार यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था। हालांकि, यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि इस विमान ने कहां से उड़ान भरी और यह घटना कब हुई थी।

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उल्लेखनीय है कि किसी उड़ान के प्रथम अधिकारी के तौर पर तैनात पायलट को पहले एक सिम्युलेटर में विमान उतारने के लिए पहले प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद ही वह यात्रियों के साथ विमान को उतारने के योग्य माना जाता है। इसके अलावा विमान के कैप्टन को भी सिम्युलेटर में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है।

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