अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने विमानन सुरक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीसीए ने एअर इंडिया (Air India) को डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट समेत अपने तीन अधिकारियों को चालक दल (क्रू) की समय-सारणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है।
नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 20 जून को अपने आदेश में एअर इंडिया (Air India) को इन अधिकारियों के खिलाफ अविलंब अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को भी कहा। डीजीसीए के आदेश के अनुसार तीन अधिकारियों में एयरलाइन का एक डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। डीजीसीए ने एअर इंडिया से 10 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
क्रू शेड्यूलिंग में बरती गई लापरवाही
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि लाइसेंसिंग, आराम और नवीनता आवश्यकताओं में चूक के बावजूद उड़ान चालक दल (क्रू) के शेड्यूल और संचालन में एअर इंडिया (Air India) ने बार-बार लापरवाही बरती। इस लापरवाही का पता ARMS से CAE उड़ान और चालक दल प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन के बाद की समीक्षा के दौरान चला। एआरएमएस (एयर रूट मैनेजमेंट सिस्टम) एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग एयरलाइन द्वारा विभिन्न परिचालन और प्रबंधन कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें चालक दल की रोस्टरिंग और उड़ान योजना आदि शामिल हैं।
डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान हुए खुलासे चालक दल की समय-सारणी, अनुपालन निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलता की ओर इशारा करते हैं। लापरवाही के बाद भी जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी अनधिकृत और गैर-अनुपालन चालक दल की जोड़ी, अनिवार्य लाइसेंसिंग, नवीनता मानदंडों का उल्लंघन और समय-निर्धारण प्रोटोकॉल, निरीक्षण में विफलता समेत गंभीर चूकों में शामिल रहे हैं। डीजीसीए ने एअर इंडिया को चेतावनी दी कि भविष्य में चालक दल की समय-सारणी में उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एकाउंटेबल मैनेजर को दिया नोटिस
डीजीसीए (नागरिक विमानन महानिदेशालय) ने एअर इंडिया के(Air India) एकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एअर इंडिया के एकाउंटेबल मैनेजर ने 16 मई 2025 और 17 मई 2025 को बंगलूरू से लंदन (एएल133) के लिए दो उड़ानें संचालित कीं। जिनमें से दोनों ने 10 घंटे की निर्धारित उड़ान समय सीमा को पार कर लिया। डीजीसीए ने अधिकारी से सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है कि उल्लंघन के लिए उचित प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए?
एयर इंडिया (Air India) ने कहा आदेश लागू किया
डीजीसीए के आदेश के बाद एयर इंडिया ने कहा कि हमने डीजीसीए के निर्देश को स्वीकार कर लिया है और आदेश को लागू कर दिया है। कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी एकीकृत परिचालन नियंत्रण केंद्र (आईओसीसी) की निगरानी करेंगे। एयर इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक प्रथाओं का पूर्ण पालन हो।
12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था एअर इंडिया (Air India) का विमान
कुल 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर 12 जून को लंदन जा रहा एअर इंडिया का विमान एआई-171 अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में एक व्यक्ति को छोड़कर विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी और जमीन पर मौजूद लगभग अन्य 29 लोग मारे गए थे।