गोण्डा। गोंडा जनपद के मुख्य मार्गों की सफाई के बाद अब बारी सरकारी दफ्तरों की है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा (Neha Sharma) ने जनपद के सभी सरकारी दफ्तरों को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ कार्यालय प्रतिस्पर्धा आयोजित करने का फैसला लिया है। स्वच्छता के 18 बिन्दुओं के आधार पर सरकारी दफ्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा। इनमें, कार्यालय परिसर का रखरखाव, प्रसाधन एवं पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई व कचरा प्रबंधन समेत अन्य बिन्दु शामिल हैं।
एक निर्णायक मंडल स्वच्छता के संबंध में सभी कार्यालयों का मूल्यांकन करेगा। इसके आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कार्यालयों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगर मजिस्ट्रेट से तीन दिन में प्रतिस्पर्धा आयोजन की रूपरेखा तैयार कर पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी (Neha Sharma) ने बताया कि इस प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य सरकारी कार्यालय में पहुंचने वाले जनपद वासियों को साफ और स्वच्छ माहौल उपलब्ध कराना है।
थूकने या गंदगी फैलाने पर जुर्माना
सरकारी दफ्तारों में न केवल यहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारी बल्कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी थूकना या गंदगी फैलाना महंगा पड़ेगा। ऐसे करते पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। जिलाधिकारी (Neha Sharma) द्वारा स्वच्छ कार्यालय प्रतिस्पर्धा के संबंध में जारी दिशा निर्देशों में इसे शामिल किया गया है। इसमें, स्पष्ट किया गया है कि कूड़ा फैलाने/थूकने/खुले में पेशाब करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
कार्यालय परिसर में यह व्यवस्था करने होगी सुनिश्चित
कार्यालयाध्यकों को स्वच्छता सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत, फर्नीचर, पंखे, लाइट, ए.सी., लिफ्ट आदि जैसे बुनियादी ढांचे की नियमित सफाई और रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे। शौचालय की सफाई और प्रसाधन सामग्री यानी हैंडवाश, पेपर रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।
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शौचालयों में नेफ़थलीन बॉल्स की व्यवस्था करनी होगी। पानी की टंकियों और पीने के पानी के कूलरों की सफाई सुनिश्चित करेंगे। कूड़ा-कचरा फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में कूड़ेदानों का प्रावधान किया जाए। गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान की व्यवस्था की जाए। कूड़ेदान की नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे।
यह व्यवस्थाएं भी करनी होगी
कूड़ा फैलाने/थूकने/खुले में पेशाब करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
सभी कर्मचारियों के लिए अपने संबंधित कार्यालय कक्षों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता करें।
प्रतिदिन कम से कम दो बार बाहरी क्षेत्रों की सफाई करना सुनिश्चित करें।
कचरा डंपिंग स्थल की सफाई सुनिश्चित करें।
जैविक (बायोडिग्रेडेबल) कचरे का परिसर में ही यथासंभव निस्तारण सुनिश्चित करें।