आधार कार्ड (Aadhaar) और PAN कार्ड हमारे 2 ऐसे अहम दस्तावेज हैं. जो किसी भी जरूरी काम के लिए, या फिर वैरिफिकेशन के लिए जरुरी होते हैं. पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) या वोटर आईडी की जरूरत छोटे से छोटे काम के लिए पड़ जाती है. फिर चाहे वो अकाउंट खोलना हो, खुद की पहचान का प्रमाण देना हो, किसी कारोबार की शुरुआत करनी हो, किसी ऑफिस में ज्वाइनिंग के दौरान जिन दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. वो पैन कार्ड और आधार कार्ड ही है.
उस दौरान सभी डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी फॉर्मेलिटी को जरूर पूरा करना होता है. ऐसे में अगर आपके ये डॉक्यूमेंट खो जाए या फिर इनका गलत इस्तेमाल हो. तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. इसलिए सरकार समय-समय पर अपील करती रहती है कि ऐसे दस्तावेजों की जानकारी हर किसी को कभी नहीं देनी चाहिए. मगर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मन में यह सवाल उठता है कि मृतक के जरूरी डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए. अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो आज हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड का क्या करना चाहिए.
पैन कार्ड
बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह ऐलान किया था कि पैन कार्ड अब बिजनेस आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल काम को पूरा करना है तो इसके लिए पैन कार्ड का होना बहुत आवश्यक है. ऐसे में किसी के मरने के बाद पैन कार्ड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वरना बाद में कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है. अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो आप उसके पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग को संपर्क करके तुरंत सरेंडर कर दें. सरेंडर करने से पहले इस कार्ड से जुड़े सभी खातों को दूसरे के नाम पर जरूर ट्रांसफर कर दें.
आधार कार्ड (Aadhaar)
UIDAI द्वारा जारी किया जाने वाला आधार कार्ड एक यूनिवर्सल आईडी (Universal ID) है. ये हर सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके आधार कार्ड को सरेंडर करने का कोई विकल्प फिलहाल नहीं है. मगर, आप इसे लॉक करवा सकते हैं. जिससे कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके.
वोटर आईडी
इलेक्शन में वोट डालने के लिए वोटर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए हर 18 साल के ऊपर के लोगों के पास ये होना बहुत जरुरी है. वहीं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में आप उसके वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं. इसके लिए आपको इलेक्शन कमिशन के ऑफिस जाकर फॉर्म-7 भरना होगा. इसके बाद उस व्यक्ति के वोटर आईडी को कैंसिल कर दिया जाएगा.