अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक जज ने नागरिक धोखाधड़ी मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्यापारिक संगठनों पर धोखाधड़ी के मामले में 35.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना न्यूयॉर्क की एक अदालत ने न्यूयॉर्क प्रांत अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा दर्ज कराए गए व्यापारिक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को लगाया। अदालत ने ट्रंप तथा उनके व्यापारिक संगठनों को 35.5 करोड़ डॉलर जुर्माना के तौर पर भरने का आदेश दिया।
इससे पहले न्यूयॉर्क की जूरी ने पिछले महीने उन्हें मानहानि के मामले में एक मैगजीन की रिटायर्ड कॉलमिस्ट ई जीन कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था और अब कोर्ट ने उन पर 355 मिलिडन डॉलर का यह भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है.
न्यूयॉर्क काउंटी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर्थर एफ. एंगोरोन ने एक निर्णय में कहा कि ट्रंप (Donald Trump) और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं ने एकाउंटेंट को गलत वित्तीय डेटा प्रस्तुत किया, जिसके कारण धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरण सामने आए। एंगोरोन ने 92 पेज के दस्तावेज के सारांश में कहा, “प्रतिवादियों के तथ्य और विशेषज्ञ गवाहों ने वास्तविकता नहीं बताई। प्रतिवादी जिम्मेदारी स्वीकार करने या भविष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण लगाने में विफल रहे।”
न्यायाधीश ने एक स्वतंत्र मॉनिटर की नियुक्ति को जारी रखते अनुपालन के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की स्थापना का आदेश दिया और कुछ वर्षों के लिए न्यूयॉर्क में व्यापार करने के प्रतिवादियों के अधिकार को सीमित कर दिया।