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लोक अदालत में ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए तैयार रखें यह 5 डॉक्यूमेंट्स

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान निपटाने जा रहे हैं? लेकिन पहले ये 5 डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

अगर आपके वाहन पर कई लंबित ई-चालान हैं, तो लोक अदालत उन्हें कम जुर्माने में या कई बार माफ करवाने का सबसे अच्छा मौका देती है। लेकिन सिर्फ वहाँ पहुंच जाना काफी नहीं—सही डॉक्यूमेंट, सही चालान और सही प्रक्रिया की जानकारी बेहद जरूरी है। ज़रा सी लापरवाही भी आपका केस रिजेक्ट करा सकती है।
यहाँ जानिए कि लोक अदालत जाने से पहले क्या-क्या साथ ले जाना जरूरी है।

कौन से चालान लोक अदालत में सेटल हो सकते हैं?

इन मामलों में जुर्माना कम या माफ हो सकता है:

कौन से केस लोक अदालत में स्वीकार नहीं किए जाते?

इन गंभीर मामलों को लोक अदालत में नहीं लिया जाता:

लोक अदालत में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं?

आपका केस स्वीकार हो सके, इसके लिए ये 5 डॉक्यूमेंट साथ रखें:

  1. ई-चालान की कॉपी या ट्रैफिक नोटिस

  2. RC (वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र) – मूल और फोटोकॉपी

  3. ड्राइविंग लाइसेंस – ऑरिजनल या कॉपी

  4. फोटो आईडी प्रूफ – आधार कार्ड / वोटर आईडी

  5. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टोकन/अपॉइंटमेंट स्लिप (कुछ राज्यों में अनिवार्य)

लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

  1. अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस या लीगल सर्विस अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. वाहन नंबर और चालान डिटेल भरकर स्थिति जांचें।

  3. आवेदन सबमिट करें और टोकन/स्लिप डाउनलोड करें।

  4. निर्धारित दिन पर 30–45 मिनट पहले पहुंचें ताकि दस्तावेज़ सत्यापन आराम से हो सके।

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