बुलंदशहर। जिले की स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या (Dowry Murder) के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र पाल सिंह चौहान ने गुरुवार को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत नेे जनपद के थाना नर्सेना स्थित ग्राम नगला मादीपर निवासी बिट्टू पुत्र धर्मपाल ने 2017 में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित करने के दौरान जहर देकर हत्या करने का दोषी ठहराया है। इस मामले में दहेज अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा में अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर यह फैसला सुनाया।
इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने पर अभियोजन पक्ष पीड़िता को न्याय दिला सका। अदालत ने अभियुक्त बिट्टू को दोषी करार देकर आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी।