मथुरा। डॉक्टर कफील खान को यूपी की मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने के आदेश दिये थे।
डॉक्टर कफील खान को अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने NSA के तहत गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने को गैरकानूनी करार दिया और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने का आदेश दिया था।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डॉ. कफील का भाषण एकता की बात करने वाला था। ये कहीं से नहीं लगा कि भाषण भड़काऊ था। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 घंटे के अन्दर डॉ. कफील को रिहा कर दिया गया है। रात करीब 12 बजे उन्हें रिहा किया गया है।
बता दें कि NSA के तहत लोगों को 12 महीने तक बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है, अगर प्रशासन को यह संदेह है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है।
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पहली बार वह अगस्त 2017 में तब सुर्खियों में आए थे, जब गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में कई बच्चों की मौत हो गई थी, जहां उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया था। हालांकि बाद में उन्हें विभागीय जांच में क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें बहाल नहीं किया था।