• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अगर बीवी नौकरी करने में सक्षम, तब ‘तलाक’ में नहीं मांग सकती ‘मेंटेनेंस’!

Writer D by Writer D
10/12/2023
in Business
0
Divorce

Divorce

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

रेमंड कंपनी के चेयरमैन गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया के तलाक की खबरें आपने हाल में पढ़ी होंगी। इसमें नवाज मोदी सिंघानिया ने तलाक के ऐवज में पति की नेटवर्थ का 70% मांगा है जो 8,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। खैर ये हुई बड़े लोगों की बात, लेकिन तलाक के मामलों में आम आदमी को भी काफी कुछ झेलना पड़ता है। तलाक के मामलों में जीवनसाथी को मेंटेनेंस देना कई बार एक ही पक्ष पर भारी पड़ता है, लेकिन हाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ‘मेंटेनेंस’ (Maintenance) को लेकर बड़ी बात कही है।

हाल में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान पति-पत्नी के खुद काम करने पर जोर दिया। न्यायमूर्ति वी। कामेश्वर राव और अनूप कुमार मेंदिरत्ता की पीठ ने एक महिला के मेंटेनेंस (Maintenance) के दावे को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वह काफी पढ़ी-लिखी थी और खुद काम करने में सक्षम थी। यहां तक कि पति के तलाक का केस फाइल करने से पहले तक काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि वह नौकरी करने में सक्षम है और खुद की मर्जी से बेरोजगार है। इसे मेंटेनेंस पाने और दूसरे पक्ष के ऊपर फाइनेंशियल बोझ बनाने का कारण नहीं माना जा सकता।

‘बेकारों’ की फौज बनाने के लिए नहीं ‘मेंटेनेंस’ (Maintenance) 

दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के फैसले को बदल दिया। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को एक निश्चित गुजाराभत्ता देने की सिफारिश की थी, जिसके बदले में पति ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पत्नी को दिए जाने वाले गुजाराभत्ता की मांग की समीक्षा करते वक्त हाई कोर्ट की खंड पीठ ने ये अहम बात कही।

इसी साल ऐसे ही एक और मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ही एक पीठ ने कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा-24 देश में बेकार (Idle) लोगों की फौज खड़ी करने के लिए नहीं है। कानून की ये धारा जेंडर बेस्ड नहीं है। इसे एक दांपत्य जीवन में पति या पत्नी को वित्तीय सहायता देने के लिए जोड़ा गया है। रोजगार या काम करने की गंभीर कोशिश करने के बावजूद पूर्ति नहीं होने की स्थिति में एक-दूसरे की मदद करना इसकी मूल भावना है।

कोर्ट का कहना था कि इस धारा का मकसद मेंटेनेंस के लिए कानूनी लड़ाई में फंसे रहना और तब तक खाली बैठे रहना नहीं है। वहीं ये एक पक्ष के दूसरे पक्ष से पैसे उगाही करने का जरिया नहीं बन सकती है।

क्या कहता है मेंटेनेंस (Maintenance) का कानून?

भारत में अलग-अलग धर्म के लोगों को अपने रीति-रिवाज के हिसाब से शादी करने की अनुमति है। इसलिए तलाक के प्रावधान भी अलग-अलग हैं। हिंदुओं में शादी की व्यवस्था हिंदू मैरिज एक्ट से गाइड होती है। यहां तलाक की स्थिति में सिर्फ पत्नी को नहीं बल्कि पति को भी मेंटिनेंस या एलिमनी मांगने का हक है। वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियों में सिर्फ पत्नी के पास ही मेंटिनेंस या एलिमनी मांगने का अधिकार होता है।

जाति का जहर ही था देश की गुलामी का कारण: योगी

आम तौर पर तलाक के मामलों में पत्नी ही पति से मेंटेनेंस या एलिमनी की मांग करती है। लेकिन तलाक के कुछ मामलों में पुरुष भी अपनी पत्नी से एलिमनी की मांग सकते हैं। किसी रिश्ते के खत्म होने पर पति अपनी पत्नी से तब एलिमनी मांग सकता है, जब उसकी आय का कोई साधन नहीं हो या उसकी आय पत्नी के मुकाबले कम हो। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं।

Tags: article-24Divorcefamily actmaintenance in divorce
Previous Post

जाति का जहर ही था देश की गुलामी का कारण: योगी

Next Post

नवीन गल्ला मंडी में लगी भीषण आग, 40 लाख का नुकसान का अनुमान

Writer D

Writer D

Related Posts

Gold
Main Slider

सोना बना रिकॉर्ड ब्रेकर! कीमतें 1.22 लाख पार, जानें आपके शहर का रेट

07/10/2025
RBI did not make any change in Repo Rate
Business

दशहरा से पहले आम आदमी को झटका, RBI ने नहीं कम की लोन ईएमआई

01/10/2025
Dearness Allowances
Business

दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, सरकार ने बढ़ाया 3% DA

01/10/2025
RBI
Main Slider

फेस्टिव सीजन में RBI ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, अब लोन लेना होगा और भी आसान

30/09/2025
Bank Holidays
Business

अक्टूबर में सिर्फ 10 दिन खुलेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों का कैलेंडर

28/09/2025
Next Post
A huge fire broke out in a 24-storey building

नवीन गल्ला मंडी में लगी भीषण आग, 40 लाख का नुकसान का अनुमान

यह भी पढ़ें

Maha Kumbh

सुरक्षित महाकुम्भ: तीन स्तरीय चेकिंग के बाद ही मिलेगी मेला क्षेत्र में एंट्री

25/12/2024
Arvind Kejriwal

नायब सिंह ने यमुना के पानी का किया आचमन, केजरीवाल बोले- सीएम ने मुंह में लेकर थूक दिया

29/01/2025
school

बीच में स्कूल छोड़ने वालों के ग्राफ में आयी कमी

02/07/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version