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मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी की आठ करोड़ की संपत्ति जब्त

मऊ। उत्तर प्रदेश में मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुख्तार अंसारी के नजदीकी एवं मछली व्यापारी पारस सोनकर की अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने जब्त कर ली है।

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि संगठित अपराध के विरूद्ध अभियान के तहत मऊ पुलिस तथा जिला प्रशासन ने गैंगेस्टर अपराधी पारसनाथ सोनकर की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति आठ करोड़ 17 लाख रूपया धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुहम्दाबाद पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया।

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ज़ब्त की गई संपत्तियों में जब्त भूमि की कुल कीमत छह करोड़ 95 लाख रूपये, अलग अलग सात भूखण्ड तथा 13 वाहन जब्त किए गए। जब्त वाहनो की कुल कीमत एक करोड़ 22 लाख 50 हजार रूपया है। इस प्रकार जब्त सम्पत्ति की कुल कीमत आठ करोड़ 17 लाख रूपये आंकी गई।

पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि गत 20 जून को थाना मुहम्दाबाद में मछली के कारोबार को लेकर पारस नाथ सोनकर व उसके दो साथियों के विरूद्ध मु0अ0सं0 440/20 धारा 188,269 भादवि0 धारा 03 महामारी अधिनियम 1897, 05/08 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व 31(1)/63 खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत किया गया था। पारसनाथ सोनकर का जुड़ाव मुख्तार अंसारी गिरोह से रहा है।

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इस व्यवसाय से अर्जित धन को इस गैंग के गुर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में इस्तेमाल करने की बात भी प्रकाश में आई है। उसके विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 110/20 धारा 270 भादवि0 तथा थाना मुहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 707/08 धारा 332,336,323,504,506,427 भादिव0 को अभियोग भी पंजीकृत है।

गौरतलब है कि मछली व्यवसायी पारस सोनकर के विरूद्ध गत 29 जून को मुहम्मदाबाद थाने में मु0अ0सं0 459/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी है। पारस नाथ सोनकर पर 25 हजार रूपया का इनाम घोषित है।

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