शिमला। कोविड को लेकर सभी राज्य अब सख्ती करने लगे हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश भी इसी राह पर चल पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में अब किसी ने मास्क नहीं पहना तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। गलती नहीं मानने पर बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। आठ दिन जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा। हिमाचल पुलिस ने पुलिस एक्ट 2007 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। कोई मास्क न पहनने की गलती मान लेता है तो उसका केवल एक हजार का चालान होगा। पुलिस ने सख्ती के लिए पुलिस एक्ट की धारा 111 और 115 के प्रावधानों का हवाला दिया है।
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इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों ने नए प्रावधानों पर आदेश जारी कर दिया है। मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रहेगी। आइजी कानून व्यवस्था डीके यादव ने बताया कि नए प्रावधानों को डीजीपी संजय कुंडू की स्वीकृति से लागू किया गया है।
मास्क न पहनने पर मार्च से अब तक 31317 चालान किए गए हैं। इसके अलावा एक करोड़ 24 लाख 22 हजार 450 रुपये जुर्माना वसूला गया है। कोविड-19 के दिशा निर्देश के उल्लंघन पर 19348 वाहन जब्त भी किए गए। अब तक 1339 पुलिस कर्मी संक्रमित कोरोना संकट के कारण हिमाचल प्रदेश में अब तक 1339 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैैं। इनमें से 978 स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि 360 अभी बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है।
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निजी अस्पतालों में भी कोरोना टेस्ट करने के तैयारी
प्रदेश में कोरोना के हर दिन करीब छह हजार टेस्ट शुरू करने के बाद अब सरकार निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में भी कोविड-19 टेस्ट करवाने को मंजूरी प्रदान करने जा रही है। पंजाब, उत्तराखंड व हरियाणा सहित अन्य राज्यों में पहले से ही निजी अस्पतालों में कोविड टेस्ट करवाने की सुविधा प्रदान की गई है। हिमाचल सरकार जल्द इसे मंजूरी प्रदान करने जा रही है। इस संबंध में एक दौर की वार्ता अधिकारी और मंत्रियों के स्तर पर हो चुकी है और उसमें सभी इसे शुरू करवाने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। निजी अस्पतालों में टेस्ट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोविड मरीजों को स्पेशल वार्ड नहीं मिलेंगे, उन्हें शौचालय व अन्य सुविधाओं को साझा करना होगा। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है।