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एकता कपूर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम राहत

इंदौर। ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज ‘ट्रिपल एक्स’ के सीजन-2 को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में मशहूर निर्माता एकता कपूर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिल गई है। कपूर इस मामले में वेब सीरीज के प्रसारण के जरिये अश्लीलता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान के आरोपों में घिरीं हैं।

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उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने कपूर की याचिका पर गुरुवार को सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं। एकल पीठ ने इसके बाद शहर की अन्नपूर्णा पुलिस को आदेश दिया है कि वह ऑल्ट बालाजी की 45 वर्षीय संस्थापक के खिलाफ मुकदमे की अगली तारीख तक कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करे। अदालत ने कपूर की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह प्राथमिकी दो स्थानीय बाशिंदों-वाल्मीक सकरगाये और नीरज याग्निक की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अश्लीलता) और 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारत के राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी।

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उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया कि कपूर के स्थापित ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज ‘ट्रिपल एक्स’ के सीजन-2 के जरिये समाज में अश्लीलता फैलाई गई और एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत की गईं।

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